परिचय
मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना: राज्य के निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहन देने के हेतु से हरियाणा सरकार ने इस योजना को शुरू किया हैं। श्रमिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ मिल सके और श्रमिकों का एक डाटाबेस बन सके इसलिए उनका श्रमिक के तौर पर पंजीकरण करना जरूरी हैं। आपको बता दे हरियाणा के निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण करने के लिए इस योजना के तहत 1100 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
तो चलिए आज हम इस पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना 2025 की आवेदन प्रक्रिया, पात्रताएं और अन्य जानकारी हासिल करेंगे।
Mukhyamantri Panjikaran Protsahan Yojana Overview
मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना क्या है?
हरियाणा राज्य सरकार ने 19 जून साल 2024 को श्रमिकों के लिए एक योजना शुरू की जिसका नाम मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य के निवासी निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण करवाना हैं। इस योजना के तहत पंजीकरण करने पर श्रमिकों को 1100 रूपये प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाएंगे। श्रमिक विभाग हरियाणा की और से इस योजना को जारी रखा गया हैं।
मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना को शुरू करने के पीछे का कारण यही हैं की राज्य में रहने वाले सभी निर्माण श्रमिकों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो ताकि श्रमिकों का अलग से एक डाटाबेस बने। ऐसे करने पर राज्य में श्रमिकों के लिए चलाई जा रही अन्य सभी योजनाओं का लाभ आसानी से दिया जा सके। इसके साथ ही पंजीकृत श्रमिक होने के कारण काम मिलना भी आसान होगा और कामगारों का विकास भी होगा।
मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना से मिलने वाले लाभ
केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी श्रमिकों के हित के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च कर रहे हैं। इन योजना का सीधा लाभ श्रमिकों तक पहुंचे इसलिए श्रमिकों को पंजीकृत होना जरूरी हैं। तो अब हम इस प्रोत्साहन योजना के लाभों के बारें में आपको बताएंगे ताकि आप भी अपना श्रमिक रजिस्ट्रेशन पूरा कर सके।
MPPY से मिलने वाले विविध लाभ
✅ राज्य में निर्माण काम करने वाले लोगों का श्रमिक के तौर पर पंजीकरण होगा।
✅ पंजीकरण प्रक्रिया से राज्य में श्रमिकों की तादात और जरूरतों के अनुसार उन्हें सुविधाएं दी जा सकेंगी।
✅ निर्माण श्रमिकों का अलग डाटाबेस तैयार होगा जिससे सरकारी योजना का लाभ सीधा उन तक पहुंचाया जा सकेगा।
✅ श्रमिकों के पंजीकरण के लिए ही क्यों न हो 1100 रूपये की आर्थिक सहायता भी मिलेगी।
✅ राज्य में निर्माण श्रमिकों का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा।
मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना की पात्रता क्या है?
सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सके इसलिए योजना के तहत कुछ पात्रता मानदंड रखे जाते हैं। मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के किए हरियाणा सरकार ने क्या पात्रता मानदंड रखे हैं यह जान लेते हैं।
योजना के लिए रखी गई पात्रताएं
- इस योजना के तहत सभी निर्माण श्रमिक पात्र माने जाएंगे।
- मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना का लाभ पाने के लिए श्रमिक का HBOCWW बोर्ड में यह पहली बार पंजीकरण हो।
- रजिस्ट्रेशन के तारीख से ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- इस योजना से मिलने वाला लाभ सिर्फ पहले पंजीकरण के दौरान ही दिया जाएगा।
- श्रम विभाग की इस मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत सिर्फ एक बार ही आवेदन किया जा सकेगा।
- श्रमिक की मृत्यु के बार इस योजना को या योजना से मिलने वाले लाभ जारी नहीं रखे जाएंगे।
मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना हरियाणा के लिए लगनेवाले दस्तावेज
मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना हरियाणा के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों फॉर्म के साथ अपलोड करने पड़ते हैं। इन दस्तावेजों को आगे दि गई सूची में शामिल किया गया हैं।
पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- श्रमिक का आधार कार्ड
- बैंक खाता और मोबाइल नंबर
- हरियाणा का निवासी प्रमाणपत्र
- एच.बी.ओ.सी.डबल्यू.डबल्यू बोर्ड का पंजीकरण
- श्रमिक का स्व घोषणा पत्र
0 Comments
एक टिप्पणी भेजें
यदि आपको दी हुई जानकारी में कुछ समस्या नजर आती है, तो सुधार के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपके अभिप्राय को जरूर प्राथमिकता देंगे।