प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) | अब मिलेगा फसल नुकसान पर सरकार से मदद (pradhan mantri fasal bima yojana)

परिचय (Introduction)

भारत देश किसानों का देश माना जाता है, क्योंकि यहॉपर हर 10 लोगो मे से 5 लोग खेती करकर अपना गुजारा करते है। इसलिए किसानों के हित के लिए सरकार योजनाए लाती रहती है, ताकि उनकी सहायता हो सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) एक ऐसी ही सरकारी योजना है जो खासकर किसानों के लिए ही बनाई गई है। 

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

हर तरह की फसल भारत मे उगाई जाती है और देश विदेशों में उसका निर्यात भी किया जाता है। पर खेती पूरी तरह से कुदरत पर आधारित होती है, यानी कि कम बारिश हुई तो खेती में अनाज नही होता और ज्यादा बारिश होने से अनाज खराब हो जाता है, जिस वजह से किसान कई तरह की समस्याओं से झुज रहे होते है। उनका नुकसान तो होता ही है पर उसके साथ साथ उन्हें अपने खाने तक के लिए 1 दाना अनाज तक नही उग पाता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) लेके आयी है। इस योजना की शुरुवात 18 फरवरी 2016 में ही हुई।

पीएमएफबीवाई (PMFBY) के नाम से भी इस योजना को जाना जाता है। इस योजना की मदद से सरकार किसानों को उनके फसल का बीमा देती है। यानी कि अगर किसी कुदरती कारण से जैसे कि बाढ़, बारिश, या फिर आंधी, तूफान से किसानों की फसल को कोई नुकसान होता है तो सरकार उसके एवज में किसानों को पैसे देती है।

योजना के बारेमें बहुत कुछ है जो आपको जानना जरूरी है, इसलिए पोस्ट को अंत तक पढ़े, ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) क्या है और इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको समझ सके और आपके काम आ सके। 


फसल बीमा क्या होता है? (What is crop insurance)

सबसे पहला सवाल आपके मन मे आया होगा कि घर का बीमा होता है, गाड़ी का बीमा होता है, इंसान का बीमा होता है पर यह फसल बीमा आखिर क्या है? तो आपके मन मे इस सवाल का फव्वारे फूटने से पहले बता दे कि फसल बीमा भी हमारे बाकी बीमा जैसा ही एक बीमा है। 

जैसे अगर हम गाड़ी का बीमा करवाते है तो गाड़ी का कुछ सालों के लिए एक लाइफ वारंटी हो जाती है। मतलब अगर इस बीमा के टाइम में अगर गाड़ी को कुछ भी हित है, कभी टूट जाती है, फुट जाती है या पूरी तरह से जल भी जाति है तो बीमा कंपनी हमे गाड़ी के पैसे बीमा के तौर पर वापस देती है। बस! ऐसे ही कुछ फसल बीमा में होता है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देखने को मिलता है। 

अगर मानो खेती में आपने कोई फसल बोयी है और कुछ समय बाद तेज बारिश के वजह से आपकी पूरी फसल बरबाद हो गयी, या फिर ऐसे हो गई कि अब उसका इस्तेमाल भी नही हो सकता, ऐसे में सरकार किसानों को PMFBY (पीएमएफबीवाई) के तहत पूरा नुकसान भरपाई देती है। है ना खुशी की बात!

तो अब सवाल आता है कि ये फसल बीमा आप कैसे कर सकते है और इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम कैसे लिया जाता है, यह सब हम आगे जानेंगे, तो ध्यान से सारी बातों को समझे।


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के मुख्य उद्देश्य और लाभ आखिर क्या है? (Benefits of PMFBY)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है ये तो आपने जान लिया, अब हम नजर डालते है योजना से जुड़े कुछ उद्देश्य और लाभ पर, जिससे आपको अंदाजा लग जायेगा कि यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम फॉर्म भरना आपके लिए क्यों जरूरी है। 

1) PMFBY (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि इससे किसानों को आर्थिक मदद दी जाए । क्योंकि जब किसान खेत मे कोई अनाज उगाता है तो उसमें उसके कई पैसे खर्च हो जाते है, ऐसे में उसके पास अनाज के अलावा कुछ नही होता पर जब इस अनाज का भी नुकसान हो जाए तो किसान क्या करेंगे। इसलिए सरकार बीमा के तौर पर किसानों को पैसे देते है।

2) दूसरा उद्देश्य, किसानों को अलग अलग तरह के फसल लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाने में प्रोत्साहित करना है। क्योंकि फसल बीमा के वजह से किसानों में वो डर नही रहेगा जो उन्हें पहले बारिश, आंधी या किसी आपत्ति के वजह से फसलों का नुकसान होने से था, पर अब बिना किसी डर के किसान खेती कर सकते है।

3) फसल की सुरक्षा होने के वजह से किसान उत्पादन को बढ़ाने में भी नही डरेगा। क्योंकि अगर फसल बर्बाद भी होती है तो भी उनके पास कुछ न कुछ राशि आ जाएगी जिससे वो अपने नुकसान को भर सकते हैं।

4) बहुत से जगहों पर किसान अपने खेती के लिए पैसे लोन या ब्याज पर लेते है, और ऐसे में अगर फसल का कोई भी नुकसान होता है तो किसान कर्जो के तले दब जाता है, पर फसल बीमा के वजह से वह इस समस्या का भी निवारण कर सकते है।

5) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टोल फ्री नंबर की सुविधा जिससे कभी भी किसान अपने बर्बाद फसल बीमा की मांग कर सकते है।

6) कभी कभी किसान खराब मौसम के कारण बीमा किये हुए फसल को बो नही सकता, ऐसे में किसान बीमा के कुल राशि मे से 25% राशि ले सकता है। 

7) फसल की कटाई होने के बाद भी यदि किसी कारणवश फसल बर्बाद हो जाती है, तो भी किसान को उसपर बीमा राशि दी जाएगी। 

8) अगर किसी गाँव मे बाड़ या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम दिया जाएगा। 


PMFBY (पीएमएफबीवाई) की कुछ विशेषताए (specifications of PMFBY)

PMFBY योजना में बहुत कुछ खास भी है और बहुत कुछ बेहद कॉमन भी है। तो वो क्या है, आइए अच्छेसे समझते है। 

देखिए जब भी बीमा की बात आती है, इससे इतना तो पता चल जाता है कि, यह 'नुकसान की भरपाई करने वाली स्कीम' की तरह है। मतलब किसी भी कारण से अगर नुकसान हो भी जाता है तो भरपाई हो जाएगी। पर यह समझ लीजिए कि इसमें पहले आपको कुछ निवेश करना होता है। निवेश का नाम सुनकर डरिये नही, इसमें आपसे लाखों रुपये नही लिए जाएंगे, बल्कि कुछ रुपयों में आपका बीमा तैयार हो जाएगा और यही इसकी पहली विशेषता है। 

1) योजना को लाभ लेने के लिए आपको अपने फसल का बीमा बनाना होगा, जिसके लिए आपको अपने जमीन के हिसाब से पैसे देने होंगे, जो कि बेहद कम होंगे। 

2) ये जो भी पैसे लगाकर आप अपना बीमा बना रहे है उसमे आपके फसल को पूरी तरह की सुरक्षा दी जाएगी, मतलब की अगर बारिश, तूफान, बाढ़, धूप, कीड़े लगने जैसे कोई भी समस्या से फसल बर्बाद होती है तो बीमा कंपनी से आपको मुआवजा दिया जाएगा।

3) इसकी तीसरी विशेषता यह है कि, आपके फसल के नुकसान होने पर आपको कुछ भी भागदौड़ करने की जरूरत नही, बस जब भी आपकी फसल बर्बाद होती है, तुरंत अपने करीबी कृषि विभाग में जाकर कंप्लेंट करने से आपको PMFBY (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) के तहत मुआवजा मिल जाएगा।



PM Fasal Bima Yojana के अंतर्गत किन-किन फसलों को शामिल किया गया है? (Which crops are included under PM Fasal Bima Yojana)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत दो तरह के फसल को शामिल किया गया है, पहला तो खाद्य फसलें, और दूसरा बागवानी फसलें आदि।

 

खाद्य फसलों में गेंहू, चावल, बाजरा, मक्का जैसे अनाज और मूंग, उड़द जैसी सभी दालें आती है। तेल निकालने वाली फसलें जैसे कि सोयाबीन, तिल आदि भी इसमें आती है। 


बागवानी फसलों में सभी फल और सब्जियां आती है, जैसे कि आम, केला, संतरा और सब्जियों में टमाटर, आलू आदि आते है। शहद, कॉफ़ी, रबर जैसी बहुत सी चीजे भी इसमें शामिल है। 


पर यह सभी फसलें राज्यों के हिसाब से अलग अलग है, क्योंकि इसमें रबी और खरीप सीजन के आधार पर फसलों को शामिल किया गया है।


PMFBY के तहत शामिल फसलों की नवीनतम सूची के लिए, आप फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।



PMFBY के लाभ उठाने के लिए कौन पात्र है? (Who can apply for PM fasal bima yojana)


अब तक हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) से जुड़ी लगभग सारी जानकारी जान ली अब हम आवेदन की प्रक्रिया के ओर आगे बढ़ते है, ओर आवेदन से पहले जरूरी है पात्रता के बारेमें जानना, ताकि पता तो चले कि कौन इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का हकदार है, तो चलिए जानते है - 


  1. खेती करने वाला, देश का हर एक किसान इस योजना के पात्र है। 
  2. योजना किसानों के लिए है, इसलिए इसमें आपकी कास्ट, कैटेगिरी कुछ भी मायने नही रखता। अगर आप किसान को तो योजना आपके लिए ही है।
  3. सभी तरह के फसल का बीमा इसमें शामिल है।
  4. किसी भी आयु का किसान इसमें आवेदन कर सकता है।
  5. बीमा प्रीमियम भरने वाले किसान ही फसल बीमा लाभ के लिए पात्र है।
  6. जो किसान किसी भी तरह का क्रॉप लोन लेकर है, या फिर उन्होंने हाल फिलहाल में क्रॉप लोन लिया है, और वह सैंक्शन भी हुआ है, वह भी इस योजना के पात्र है।


योजना की पात्रता तो सरल है, पर इसमें कुछ बातों पर ध्यान देना सबसे जरूरी है, जैसे कि - 


बीमा तभी मिलेगा जब आप अपने फसल का बीमा करवायेंगे, मतलब की हमने शुरुवात में आपको बताया कि, आपको कुछ पैसे भरने होंगे, जिसे 'बीमा प्रीमियम' कहाँ जाता है, यह भरने से ही आप बीमा के लिए पात्र होते है। यह प्रीमियम भरने का मतलब आपने अपने फसल को बीमा कंपनी के हवाले कर दिया है, अब अगर आपके फसल को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी बीमा कंपनी उठाएंगे, और नुकसान की भरपाई करके देंगे। 


दूसरी बात, जब भी आप यह प्रीमियम भरते है तो आपके फसल का बीमा बन जाता है, पर जब भी फसल को नुकसान होता है तो उसके बारेमे आपको बीमा कंपनी को जाकर देनी होगी, अन्यथा उन्हें पता नही चल पाएगा और आपको नुकसान की भरपाई नही मिलेगी।


तीसरी बात, आपको Pm fasal bima yojana के लिए एक प्रार्थना पत्र भरकर देना होगा, यह पत्र आपके फसल बीमा करने के संमति को दर्शाता है।


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म कैसे भरा जाता है? (How to fill the form of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)

पीएमएफबीवाई में आवेदन करने के 2 तरीके है, संक्षिप्त में कहे, तो पहला ऑनलाइन है तरीका जिसमें आपको e-Krishi Samridhi portal पर जाना होगा या फिर AIC यानी कि एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी नामक पोर्टल पर विजिट करना होगा। और दूसरा तरीका ऑफलाइन है, जिसमें 2 - 3₹ का फॉर्म खरीदकर उसे भरकर उसके साथ दस्तावेजो को जोड़कर अपने करीबी कृषि विभाग में जाकर देना होगा। 


तो चलिए एक एक तरीके को विस्तार से जानते है ताकि आवेदन करते वक़्त आपको कोई समस्या न हो। 

1) ऑनलाइन 

Pm fasal bima yojana का फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए नीचे दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करें। 


1) सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसलिए आपको सीधा www.pmfby.gov.in registration इस लिंक पर जाना होगा। 


2) लिंक पर जाने के बाद आपका पीएम फसल बीमा योजना का पेज खुल जायेगा, इसमें आपको 4 तरह की कुछ साधारण सी जानकारी पूछी जाएगी। जिसमें - 


  1. किसान विवरण

  2. आवासीय विवरण (पता)

  3. किसान आईडी

  4. खाता विवरण

चरण 1 - 


✅ सबसे पहले आपको 'किसान विवरण' दिखेगा, इसमें आपको अपना पूरा नाम (आधार कार्ड अनुसार) डालना है, उसके बाद आपके बैंक खाता पासबुक में जो नाम है वह डालना है। (उदा. नरेश सुरेश चौगुलिया) 


✅ नाम के बाद अपने पिता/पति काम पूरा नाम, मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो और जिसपर ओटीपी जाता हो), कास्ट और आप किस प्रकार के किसान हो यह बताना है। किसान प्रकार में 3 विकल्प है, छोटा, सीमांत और बड़ा। 


छोटा किसान - 2 हेक्टेयर से कम की खेती 

सीमांत किसान - 2 से 4 हेक्टेयर की खेती

बड़ा किसान - 4 हेक्टेयर से ज्यादा की खेती


इनमें से आप जो भी है, वह चुने। 


✅ अब आपको 'किसान वर्ग' में अपने वर्ग को चुनना है, यानी कि आप किस जमीन पर खेती कर रहे है, वह आपकी खुदकी है या फिर आप किराए पर कर रहे है। और किसी के साथ मिलकर कर रहे है तो वह भी चुन सकते है। 


ये पहला हिस्सा पूरा हो गया, अब बढ़ते है दूसरे हिस्से के तरफ।

चरण 2 - 


✅ इस चरण में आपको आवासीय विवरण यानी कि आप जिस जगह पर खेती करते है उस जगह के पते के बारेमे बताना है। 


✅ सबसे पहले अपना राज्य चुने, उसके बाद जिला, उपजिला, गांव, पता (आधार कार्ड पर जो लिखा होगा वो), और 6 अंको का पिन कोड।

चरण 3 -


✅ इस चरण में आपको केवल अपनी किसान आईडी प्रकार चुनना है और आईडी नंबर डालना है। (किसान आईडी आपको किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत मिलती है।) 

चरण 4 - 


✅ इसमें आपको अपने बैंक खाते का विवरण देना होगा। इसमें आपको अपने बैंक का IFSC (आईएफएससी) कोड, बैंक का नाम, बैंक का पता और आपका बैंक खाता क्रमांक दर्ज करना होगा। (यह सारी जानकारी बैंक पासबुक के पहले पैन पर ही आपको मिल जाएगी।)


ये 4 चरण पूरे हो जानेपर आपको नीचे दी हुए कुछ आड़े-टेढ़े शब्द होंगे उन्हें जैसे के वैसे नीचे दर्ज करना है और उपयोगकर्ता बनाए (create user) पर क्लिक करना है।


इसप्रकार से आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। 


रजिस्ट्रेशन  के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बना लेना है। और इसके बाद आवेदन की प्रकिया की और बढ़ना है।


अब आपको आवेदन करना है, इसलिए नीचे दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करें।


स्टेप 1 - सबसे पहले http://pmfby.gov.in/ इस लिंक पर जाए।


स्टेप 2 - इस पेज पर ऊपर दाएं साइड में आपको 'sign in' लिखा हुआ नजर आएगा, उसपर क्लिक करें।


स्टेप 3 - अब इसमें अपनी आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर ले। (आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद आ जाता है।)


स्टेप 4 - लॉगिन करने पर एक आवेदन फॉर्म खुल जायेगा, इसमें आपको 'crop insurance' लिखे हुए टैब पर क्लिक करना है। 


स्टेप 5 - इसके बाद 'insurance application' पर क्लिक करना हैं।


स्टेप 6 - अब इसमें आपको कुछ जरूरी जानकारी देनी है, तो सोच समझकर दीजिए। यहाँ आपको फसल रबी है या खरीप आदि बताना है।


स्टेप 7 - सारी जानकारी भरने के बाद आवेदन को सबमिट करना है, सबमिट करने पर आपको 'insurance premium' भरने के लिए एक टैब खुल जायेगा।


स्टेप 8 - टैब पर क्लिक करके ऑनलाइन तरीके से इन्शुरन्स का जो भी प्रीमियम आपके खेती प्रकार के अनुसार बनता है वह भर दे। 


स्टेप 9 - अभिनंदन! इसप्रकार आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का आवेदन भरकर हो जाएगा। 


2) ऑफलाइन


ऑनलाइन आवेदन करने में यदि कोई परेशानी होती है तो ऑफलाइन आवेदन करे। इसके लिए नीचे दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करो। 


स्टेप 1 - अपने पास के किसी भी CSC सेंटर (जहाँपर सरकारी दस्तावेज बनाकर दिए जाते है) या फिर बैंक में जाये। 


स्टेप 2 - वहाँपर पूछताछ कक्ष पर जाकर उन्हें कहिए कि आपको 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' का फॉर्म भरना है। 


स्टेप 3 - वह आपको एक फॉर्म देंगे, आपको उस फॉर्म को आधार कार्ड झेरोक्स, जमीन से जुड़े दस्तावेज, आपका बैंक खाता पासबुक, और फसल की कुछ तस्वीरें। (आपने फसल बोयी है इसका प्रमाण)


स्टेज 4 - बैंक में ही 'इन्शुरन्स प्रीमियम' भर दे और उसकी रिसीप्ट ले ले। यह आपको हमेशा संभलकर रखनी है। 


इसप्रकार से बेहद कम समय मे आप ऑफलाइन भी पीएमएफबीवाई (PMFBY) के लिए आवेदन कर सकते है। 


आवेदन की सारी प्रकिया तो आप समझ चुके होंगे, अब आगे बढ़ते है और जानते है योजना से जुड़े कुछ बाकी बातो के बारेमे।


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) दस्तावेज (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) Documents)

पीएमएफबीवाई आवेदन करने के लिए केवल कुछ ही दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। जैसे कि 


  1. किसान का आधार कार्ड

  2. पैन कार्ड

  3. जमीन के कागजात

  4. जमीन का 7/12 

  5. बैंक खाता पासबुक

  6. फसल बोयी है इसका प्रमाण (फ़ोटो)

  7. आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर

  8. इन्शुरन्स प्रीमियम भरने के लिए कुछ राशि


बस इन 8 दस्तावेजों से आप अपना Pm fasal bima yojana (पीएम फसल बीमा योजना) का आवेदन सफलतापूर्वक पूरा कर सकते है। 



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन स्थिति (PM Fasal Bima Yojana Application Status)

आवेदन करने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन स्थिति (pmfby status check) जानने के लिए आपको 4 तरह के विकल्प मिलते है जैसे कि - 

1) ऑनलाइन चेक करें

सबसे पहला तरीका यह है। इसमें PMFBY की साइट पर जाना होगा। https://www.pmfby.gov.in/

इसके बाद किसान पोर्टल पर क्लिक करके आपको ' आवेदन स्थिति' का टैब दिखेगा, उसपर क्लिक करें।

अपना आवेदन संख्या डालकर, नीचे दिया हुआ कैप्चा कोड दर्ज करें और आगे बढ़े।

आपको आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन स्थिति का पता चल जाएगा।

2) मोबाइल द्वारा मैसेज भेजकर

आवेदन करते वक़्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया होगा, उसी नंबर से आपको एक मैसेज भेजने होगा।

मैसेज भेजने के लिए PMFBY ऐसे लिखकर उसके आगे थोड़ी जगह छोड़ दीजिए और उसके बाद अपना आवेदन संख्या डालकर और थोड़ी जगह छोड़कर फसल कौनसी है वो लिखिए। (उदा. PMFBY 12345678 कपास) 

अभी इस मैसेज को 75575 इस नंबर पर भेज दीजिए, तुरंत आपको आपके आवेदन की स्थिति के बारेमे वापस एक मैसेज आ जायेगा।

3) CSC केंद्र जाकर 

Pm fasal bima yojana का आवेदन स्थिति पास के किसी भी CSC केंद्र में जाकर पूछ सकते है। बस जाते वक्त अपने साथ अपने आवेदन संख्या और मोबाइल फ़ोन को साथ लेकर जाएं। वो आपको चेक करके बता देंगे।

4) हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके

अगर ऊपर दी हुई कोई भी तरीके से आपका काम नही हो पा रहा, तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते है। 

इसमें दो नंबर है -

PMFBY हेल्पलाइन: 1800-200-7710

टोल-फ्री नंबर: 1800-425-1666

इसमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके के आप आवेदन स्थिति जान सकते हैं।



फसल बीमा लिस्ट जिलेवार सूची (pmfby district wise list)


फसल बीमा लिस्ट जिलेवार सूची जानने के लिए आपको 5 विकल्प मिलते है। इनमें से किसी भी तरीके से आप अपने जिले की फसल बीमा योजना सूची और pmfby beneficiary list निकाल सकते है।

1) PMFBY e-Krishi Samridhi पोर्टल


फसल बीमा योजना पूरे देशभर में लागू है, इसलिए अप्य चाहे तो अपने जिले की लिस्ट e-Krishi Samridhi पोर्टल से निकाल सकते है, या फिर अपने अपने राज्य के PMFBY पोर्टल से भी निकाल सकते है।


इसके लिए आपको PMFBY की साइट पर जाना होगा, और वहाँपर अपने राज्य और जिले को चुनना होगा, जिसके बाद आप जिलेवार सूची को जिला बदलकर निकल सकते है। 

2) राज्य सरकार के कृषि पोर्टल


जैसे हमने पहले भी बताया है, हर राज्य का अपना एक कृषि पोर्टल होता है। जहाँपर से भी आप जिलेवार सूची को निकाल सकते है। ये सबसे आसान तरीके में से है।


जैसे कि अगर आपको राजस्थान (rajasthan) की जिलेवार लिस्ट निकालनी है तो google में 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम rajasthan' या फिर Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana rajasthan list ऐसे डालकर भी कर सकते है। 

3) CSC सेंटर


PMFBY district wise list के लिए पास के CSC सेंटर पर जाए, वह आपको लिस्ट निकालकर देने में सहायता करेंगे। 

4) कृषिविषयक कार्यालय


पास के किसी भी कृषि कार्यालय में जाकर उनसे जिलेवार सूची के लिए निवेदन कर सकते है। वह आपको सहायता कर सकते हैं। 

5) हेल्पलाइन नंबर


PMFBY हेल्पलाइन: 1800-200-7710

टोल-फ्री नंबर: 1800-425-1666


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टोल फ्री नंबर पर कॉल करने पर जिलेवार सूची को कैसे और कहाँसे निकाल सकते है, इसके बारेमे आपको जानकारी मिल सकती है। 

 

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) की शुरुवात किसानों की मदद करने के लिए बनाई गई हैं। बाड़, तूफान, कीड़े, धूप, सूखा पड़ने के कारण फसलों का नुकसान होता है, और किसान मुश्किल में पड़ जाता है। इसी नुकसान को रोकने और मैनेज करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के जरिए किसानों को फसल बीमा की सुविधा देते है। इस सुविधा के चलते किसान अपने किसी भी फसल का बीमा कर सकता है जिसके लिए उसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन  करना होता है, और कुछ प्रीमियम (पैसे) भरना पड़ता है, जिसके बाद बीमा कंपनी फसल को बीमा देते है। ऐसे में यदि फसल को कुछ भी होता है और वह खराब हो जाती है, या फिर उसका नुकसान हो जाता है तो किसानों को मुआवजा दिया जाता है। 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम फॉर्म भरना बेहद आसान है, यदि आप एक किसान है और अपने फसल के नुकसान की भरपाई चाहते है तो आज ही PMFBY (पीएमएफबीवाई) में आवेदन करे। आवेदन की सारी प्रक्रिया हमने ऊपर बताई है, उसे सही से फॉलो करें और योजना का लाभ उठाएं।


PMFBY से सम्बंधित कुछ सवाल जवाब

1) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) कहापर लागू होती है?

PMFBY का पैसा 3 तरह की जगह पर लागू होती है - 

  1. कृषि विभाग से जुड़ी हुई कोई भी इन्शुरन्स (बीमा) कंपनी 

  2. ऐसी गवर्नमेंट संस्थाएं जो कृषि विभाग से जुड़ी हुई है।

  3. लोन देने वाली कोई भी कंपनी और बैंक के भी  पीएमएफबीवाई लागू होती है।

2) PMFBY (पीएमएफबीवाई) में कैसे आवेदन कर सकते है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करने के 2 तरीके है, - 

  1. ऑनलाइन यानी कि PMFBY की सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है, वहाँपर आवेदन करना होगा। यह आप अपने घरसे भी कर सकते है, या फिर अपने पास के CSC सेंटर पर जाकर भी कर सकते है।

  2. ऑफलाइन यानी कि एक फॉर्म आपको खरीदना होगा और उसे पेन से भरकर अपने करीबी किसी भी कृषि विभाग में जाकर देना होगा। 

3) पीएमएफबीवाई के लिए आवेदन करने की समय सीमा क्या है?

बीमा का लाभ उन्ही लोगो को मिलेगा जो अपने फसल का बीमा जल्द से जल्द कराएंगे। ऐसे में कम से कम फसल बोने के 40 से 45 दिनों के अंदर फसल बीमा करना जरूरी है।

4) Pm fasal bima yojana logo क्या है?

Pm fasal bima yojana logo बेहद ही साधारण सा है, केशरी रंग में इसमें 2 हाथ दिए है, जिसके बीचमें हरी फसल का चित्र बना हुआ है। 

5) पीएम फसल बीमा (pm kisan insurance) की आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?

पीएम फसल बीमा का कोई भी अंतिम तारीख नही है, क्योंकि इसके आवेदन सीजन के हिसाब से होते है, हर सीजन में कोई न कोई फसल लगाई जाती है, इसलिए फसल के हिसाब से इसमें आवेदन करना होता हैं। जैसे कपास की फसल यदि लगाई है, तो 45 दिनों के अंदर उसका बीमा आपको करना पड़ता है, और यही इसकी अंतिम तारीख की तरह ही होती है। 

6) PMFBY में क्या कवर नही होता है?

फसल का चोरी हो जाना, या फिर दंगे, फसाद या किसी जंग के वजह से अगर आपकी फसल बर्बाद होती है, तो उसका कवर PMFBY नही होता है। इसके अलावा यदि आपने अनाज को घरपर जमा करके रखा है और वह खराब हो जाता है तो वो भी PMFBY कवर में नही आता हैं।

7) मैं कैसे अपना PMFBY beneficiary status चेक कर सकता हूँ?

PMFBY में किसी भी तरह की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ही आपको जाना होगा। यहॉपर आपको 'status check' का एक टैब दिखेगा जिसपर क्लिक करने के बाद आपको अपना आवेदन संख्या डालना है, जिससे आपको PMFBY beneficiary status के बारेमे पता चल जाएगा। 

8) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के दावे कैसे करें?

दावें करने के लिए किसान को अपने फसल बर्बाद होने की जानकारी अपने करीबी कृषि विभाग में जाकर देनी होगी, फिर एक सरकारी अफसर आपके फसल की जाँच करने आएगा और जाँच की पुष्टि हो जानेपर आपको फसल बीमा का मुआवजा दिया जाएगा।

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