परिचय
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना: हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरआत की हैं। इस योजना का पूर्व नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना था। इस योजना का उद्देश्य निराश्रित या विधवा महिलाओं, खिलाड़ीयों, अनाथ और गरीब परिवार की लड़कियों की सम्मानपूर्वक शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं। अभी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के माध्यम से करीबन 71 हजार रुपयों तक का अनुदान हर पात्र लड़की को दिया जाएगा।
इस पोस्ट के माध्यम से आपको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आवेदन कैसे करना है? क्या- क्या दस्तावेज लगेंगे? इन जैसे सवालों के जवाब दिए जाएंगे।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Overview
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?
विवाह के समय गरीब परिवारों की लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना यानी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हैं। इस योजना को साल 2016 के आसपास शुरू किया गया था। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय की ओर से चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और गरीब परिवार की लड़कियों की शादी में शगुन के तौर पर अनुदान दिया जा रहा हैं।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को उनकी लड़कियों की सम्मानपूर्वक शादी के लिए आर्थिक सहायता देना हैं। इस योजना के तहत विधवा, निराश्रित महिला, खिलाड़ी महिला, अनाथ या दिव्यांगजन लड़कियों की शादी के लिए दिए जाने वाले अनुदान में बढ़ोतरी करके अब 71000 रूपये तक अनुदान देने का सुनिश्चित किया गया हैं।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से मिलने वाले लाभ
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों और पिछड़े वर्ग के परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए कितना अनुदान दिया जा रहा हैं यह आगे दिया गया हैं।
हरियाणा की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभों की सूची
1) एससी/डीटी और टपरीवास समुदाय के लिए
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत टपरीवास समुदाय, डीटी या एससी परिवार की लड़कियों की शादी के लिए 71 हजार रूपये का अनुदान योजना के माध्यम से दिया जाएगा, परंतु पूरे परिवार की कुल सालाना आय 1 लाख 80 हजार से कम होनी ही चाहिए।
2) विधवा/अनाथ/ निराश्रित महिलाओं के लिए
अनाथ लड़कियों, निराश्रित बच्चों और जो विधवा या निराश्रित महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं खुद दोबारा शादी करना चाहती हैं उन्हें शादी में शगुन के तौर पर 51 हजार रूपये दिए जाएंगे। इनके परिवार की भी सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपयों से कम होनी चाहिए।
3) खिलाड़ी महिला और अन्य सभी वर्ग के लिए
खेल में अपनी पहचान बनाने वाली खिलाड़ी लड़कियों और पिछड़े वर्ग, उर्वरित अन्य सभी वर्ग जिन के परिवार की सालाना आय 1.80 लाख से कम हैं उनकी लड़कियों की शादी के लिए भी हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 41 हजार रूपये का अनुदान देगी।
नोट - खिलाड़ी महिलाओं के लिए जाति का बंधन नहीं रहेगा।
4) दिव्यागंजन के लिए
1.80 लाख के बराबर या उससे कम सालाना आय वाले परिवार के नव विवाहित पति और पत्नी दोनों भी विकलांग हैं तो उन्हें इस योजना के तहत 51,000 रूपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। अगर नव विवाहित जोड़े में से पति या पत्नी में से एक विकलांग हैं तो उन्हें 41,000 रूपये दिए जाएंगे।
0 Comments
एक टिप्पणी भेजें
यदि आपको दी हुई जानकारी में कुछ समस्या नजर आती है, तो सुधार के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपके अभिप्राय को जरूर प्राथमिकता देंगे।