परिचय

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विधवा विवाह हेतु शुरू की गई यह योजना है। इस योजना के माध्यम से 18 वर्ष और उससे अधिक वर्ष की विधवा महिलाओं को दूसरे विवाह करने हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही महिला को 79 वर्ष की आयु तक हर महीने 300₹ तक कि मासिक पेंशन भी दी जाती है। विधवा महिलाओं के भविष्य को बेहतर बनाने हेतु मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना एक अच्छी पहल है। आगे हम योजना के आवेदन, पात्रता, दस्तावेजों के बारेमें विस्तार से जानेंगे। तो अंत तक बने रहे।


mukhyamantri kalyani vivah sahayata yojana
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना मध्यप्रदेश

Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana Overview

विशेषता

विवरण

योजना का नाम


मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

योजना का नाम (English)


Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana

योजना की शुरुवात

2018 से शुरू

विभाग




सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्यप्रदेश

उद्देश्य



विधवा विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना

लाभार्थी


मध्यप्रदेश की निवासी विधवा महिलाएं

मुख्य लाभ



2 लाख रुपये की राशि और 300₹ प्रति माह पेंशन

पात्रता


18 वर्ष से अधिक की विधवा महिलाएं

आयु

18 और उससे अधिक

आवेदन प्रक्रिया




केवल ऑफलाइन, फॉर्म भरकर संबंधित कार्यालय में जमा करना है

आवश्यक दस्तावेज




समग्र आईडी, आधार कार्ड, 4 तरह से घोषणापत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र आदि

आवेदन की समय सीमा

आवेदन अभी भी शुरू है


संपर्क जानकारी




सामाजिक न्याय एवम निशक्तजन कल्याण कार्यालय (आपका जिला)

हेल्पलाइन नंबर

07552556916

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना क्या है?

कम उम्र में ही विधवा होने के कारण कई महिलाओं को आगे की जिंदगी जीने में बेहद समस्या हो सकती है। ऐसे में दूसरा विवाह करना एक अच्छा विकल्प है। इसी को ध्यान में रखते हुए कल्याणी विवाह सहायता योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार विधवा महिलाओं को दूसरी शादी करने ने लिए 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। साथ ही महिलाओं को 300 से 500₹ प्रति माह का पेंशन प्रति माह दिया जाता हैं। 


मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। इसका पहले नाम ‘मुख्यमंत्री विधवा विवाह योजना’ था, जिसे बादमे बदलकर मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना किया गया। कल्याणी विवाह के कई नियम है जिनका पालन करने के बाद ही इसका लाभ महिला को दिया जाता है। विवाह के बाद, विवाह से जुड़े दस्तावेजो को जमा करने पर, आवेदन की जांच होती है। जैसे ही आवेदन स्वीकार होता है, तुरंत 2 लाख की विवाह सहायता योजना राशि महिला के बैंक खाते में डाल दी जाती है।


कल्याणी विवाह सहायता योजना से मिलने वाली यह राशि महिला को जीवनकाल मे एक ही बार दी जाती है, और वो भी तभी मिलती है जब महिला की शादी ऐसे पुरुष से हो जिसकी पहली पत्नी जीवित ना हो। किसी भी कारणवश यदि 7 सालो के भीतर अगर यह शादी टूट जाती है तो महिला को मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना से मिले 2 लाख रुपयों की राशि वापस करनी होगी।


आगे हम योजना के लाभों और विशेषताओं के बारेमें जानेंगे।

कल्याणी विवाह सहायता योजना से मिलने वाले लाभ क्या है?

विवाह सहायता योजना के माध्यम से कई तरह में लाभ महिलाओं को मिलते है। फिर चाहे वह आर्थिक सहायता हो, या फिर पेंशन। सभी लाभ महिलाओं के हित मे है।

  1. विधवा महिलाओं को दूसरा विवाह करने के लिए सरकार द्वारा सहायता
  2. सरकार की ओर से 2 लाख की आर्थिक सहायता
  3. दूसरे विवाह के बाद भी 79 वर्ष की आयु तक हर महीने 300₹ का पेंशन
  4. 80 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 500₹ का प्रति माह पेंशन
  5. आवेदन प्राप्त होते ही 30 दिनों के भीतर कल्याणी विवाह सहायता योजना की राशि मिलेगी

कल्याणी विवाह सहायता योजना की विशेषता यही है कि कल्याणी विवाह के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। पूरे जीवनकाल में अन्य जितनी भी महिलाओं की योजनाएं है उसका लाभ भी कल्याणी ले पाएगी।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना पात्रता क्या है?

कल्याणी विवाह सहायता योजना के लाभार्थी की जब बात आती है, तो उसके लिए कुछ पात्रता मापदण्डो को रखा गया है। जो कुछ इसप्रकार है - 

    1. कल्याणी, मध्यप्रदेश राज्य निवासी होनी चाहिए।
    2. गरीब परिवार या बीपीएल परिवार से होनी चाहिए।
    3. केवल विधवा महिला ही पात्र होंगी और दूसरी शादी करना अनिवार्य है।
    4. महिला के परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पर नही होना चाहिए।
    5. परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो।
    6. महिला जिस भी व्यक्ति से शादी करेगी वो भी विधुर होना चाहिए।
    7. यदि महिला के पहले से बच्चे है और वह नाबालिक है तो दोनों पति पत्नी को मिलकर उनकी देखभाल करनी होगी।
    8. कल्याणी की उम्र कम से कम 18 और पुरुष की उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए।
    9. महिला के परिवार का कोई भी व्यक्ति पेंशनधारक न हो।
    10. महिला का विवाह होने के बाद ही उसके खाते में 2 लाख की राशि मिलेगी।
    11. विवाह के 7 साल से पहले यदि तलाक होता है तो महिला को 2 लाख रुपए वापस करने होंगे।
    12. योजना के लाभ केवल उन्हीं कल्याणी को मिलेगा जिनकी दूसरी शादी 2018 के बाद हुई है। उसके पहले के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ नही दिया जाएगा।
    13. महिला की शादी सामूहिक विवाह समारोह में हुई है तो भी वह इसके पात्र है।
    14. दूसरे विवाह के 1 साल के भीतर कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन करना होगा। 1 साल के बाद फॉर्म नही भर सकते।

यह कुछ अत्यावश्यक पात्रताए है जो कल्याणी (विधवा महिला) को पूरी करनी होगी। यदि इसमें से कोई भी पात्रता महिला में नही है तो उसे मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ नही मिलेगा।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन कैसे करना है?

मुख्यमंत्री योजना कल्याणी विवाह सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। जब आवेदन अधिकारियों द्वारा स्वीकार होगा तभी आगे की प्रक्रिया होगी। 

कल्याणी विवाह सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन

Step 1 - अधिकारिक वेबसाइट पर जाए

सबसे पहले मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना को अधिकारिक वेबसाइट पर जाए - https://socialjustice.mp.gov.in/schemes/view/YXNxYWJLMkNDcHVrTFhqQkQzMTBKUT09

Step 2 - फॉर्म डाऊनलोड करे

वेबसाइट पर मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना से जुड़े कुछ 5 जरूर दिशा निर्देश दिए हुए है। उसमे से 2 नंबर के फॉर्म को डाउनलोड करे। यह फॉर्म आप संबंधित कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते है। 

Step 3 - फॉर्म को अच्छेसे पढ़े

यह फॉर्म 6 पन्नो का है जिसमे, आवेदिका की जानकारी, आवेदिका के पति की जानकारी, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, पावती, स्वीकृति आदेश और अस्वीकृति आदेश आदि का समावेश है। 

Step 4 - फॉर्म को भरे

इस फॉर्म को अच्छेसे पढ़ने के बाद, एक एक करके सभी जानकारी सहिसे दर्ज करें।

    1. भाग 1 में आवेदिका की जानकारी जैसे समग्र आईडी, आधार संख्या, नाम, जाती, वर्ग, मोबाइल नंबर, पता, स्व. पति का नाम, पहले शादी की तारीख, पति का मृत्यु पंजीयन संख्या, खुदके बैंक खाते की जानकारी, और यदि नाबालिग बच्चे है तो उनकी जानकारी, यह सबकुक दर्ज करनी है।
    2. भाग 2 में आवेदिका के होनेवाले पति की जानकारी दर्ज करनी है। इसमें में भाग 1 की तरह सभी जानकारी दर्ज करनी है। इसमें व्यक्ति के पूर्व पत्नी की जानकारी भी दर्ज करनी होगी।
    3. भाग 3 में विवाह की जानकारी दर्ज करनी है। इसमें विवाह तिथि से लेकर विवाह स्थल तक कि सारी जानकारी दर्ज करनी है, और दोनों के हस्ताक्षर करने होंगे।
    4. इसके बाद स्व घोषणा पत्र पर अपना नाम और दस्तखत करने है।

Step 5 - जरूरी दस्तावेजो को जोड़े

फॉर्म भरने के बाद, इसके साथ नीचे दिए हुए सभी दस्तावेजो कि झेरोक्स कॉपी को जोड़ना है, और ओरिजिनल दस्तावेजों को अपने आवेदन के समय अपने पास रखना है।

Step 6 - फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें

अब आपका मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना पूरी तरह से सबमिट करने के लिए तैयार हो चुका है, जिसे आपको अपने जिला कलेक्टर कार्यालय या संबंधित कार्यालय में जमा करना है। फॉर्म जमा करने के बाद आपको फॉर्म में ही लगी हुई एक ‘पावती’ दी जाएगी। यह पावती प्रमाण होगी कि आपका आवेदन संबंधित कार्यालय में जमा किया गया है। जब भी आपको आपके कल्याणी विवाह सहायता योजना के आवेदन की स्थिती जानना हो तो यह ‘पावती’ आपको अपने साथ लानी होगी।

Step 7 - फॉर्म को वेरफिकेशन के लिए भेजा जाएगा

आपका फॉर्म अब कार्यालय में जमा हो जाएगा, जिसे बादमे वेरफिकेशन के लिए ‘दस्तावेज परीक्षण समिति’ के तरफ भेजा जाएगा। जहाँपर 5 अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म की जांच होगी। सब सही रहा तो आपके फॉर्म स्वीकृति की जानकारी कलेक्टर को दी जाएगी। 

Step 8 - फॉर्म स्वीकार होगा

यदि आपका फॉर्म स्वीकार या अस्वीकार होता है, तो इसकी जानकारी कलेक्टर को समिति द्वारा दी जाएगी। यदि आपका फॉर्म स्वीकार होता है तो आपके फॉर्म के साथ एक ‘स्वीकृति आदेश’ जोड़ा हुआ है, उसे भरकर आपको दिया जाएगा। 


पर यदि आपका फॉर्म अस्वीकार होता है तो ‘अस्वीकृति आदेश’ का एक फॉर्म आपके फॉर्म के साथ जोड़ा हुआ हित है, उंसे भरकर उसमे कौनसे दस्तावेज उपलब्ध नही है इसकी जानकारी आपको दी जाती हैं।

Step 9 - बैंक खाते में पैसे जमा होंगे

यदि आपका फॉर्म स्वीकार होता है, तो आपको ‘स्वीकृति आदेश’ दिया जाएगा। जिसके कुछ ही दिनों बाद आपके बैंक खाते में 2 लाख की राशि डाल दी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया होने के लिए 30 दिनों तक का समय लगता है। 


इसप्रकार 9 स्टेप्स में मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन कर उसका लाभ प्राप्त कर सकते है। पर ध्यान रहे आपको केवल शादी के 1 साल के भीतर ही फॉर्म भरना है। 30 दिनों का समय लगता है तो साल खत्म होने से कम से कम 40 दिनों के पहले आपका फॉर्म कार्यालय में सभी दस्तावेजों के साथ जमा होने चाहिए। यदि आपने 1 साल में फॉर्म नही भरा तो भविष्य में भी आप कल्याणी विवाह सहायता योजना का फॉर्म नही भर सकते हैं।

कल्याणी विवाह सहायता योजना आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन करने से पहले दस्तावेजो को जमा करना सबसे जरूरी प्रक्रियाओ में से एक है। यदि कोई एक भी दस्तावेज कम रहता है तो आपका फॉर्म अस्वीकार होगा। इसलिए नीचे बतायी हुई सूची ध्यान से पढ़ें और दस्तावेजों को जमा करें।

    1. नए पति और पत्नी दोनों का निवास प्रमाणपत्र (मध्यप्रदेश)
    2. पहले पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
    3. महिला द्वारा एक शपथपत्र बनाना होगा जिसमें लिखा हो कि मृत्यु प्रमाणपत्र में दी हुई जानकारी पूर्व पति की ही हैं
    4. नए पति और पत्नी की समग्र आईडी
    5. दोनों का आधार कार्ड
    6. दोनों का जन्म प्रमाणपत्र या फिर कोई भी ऐसा प्रमाणपत्र जो उनके आयु की पुष्टि करे
    7. महिला का खुदका बैंक खाता पासबुक (जॉइंट खाता नही चलेगा)
    8. नए विवाह का विवाह प्रमाणपत्र
    9. कल्याणी का और एक घोषणपत्र जिसमें यह साफ लिखा हो कि वह कोई सरकारी कर्मचारी नही है और न ही कोई आयकरदाता है
    10. महिला किसी भी दूसरी पेंशन योजना का लाभ नही ले रही है इसका भी एक घोषणा पत्र
    11. कल्याणी के नए पति का भी एक घोषणापत्र जिसमें यह लिखा हो कि उसकी पहली पत्नी जीवित नही है
    12. नए पति - पत्नी का एक शादी का फ़ोटो और दोनों के एक एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो

यह कुल 12 दस्तावेज बेहद जरूरी है मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म के कुल 6 पन्ने सुर यह 12 दस्तावेज, ऐसे कुल 18 पन्ने का एक पूरा फॉर्म सेट आपको कार्यलय में जमा करना है। कुछ भी यदि छूट जाता है तो आवेदन अस्वीकार हो सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक सब करें।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के माध्यम से विधवा महिलाएं जिन्हें ‘कल्याणी’ कहा गया है, उन्हें दूसरी शादी करने के लिए सरकार की ओर से 2 लाख रुपए और जीवन पेंशन का लाभ मिलता हैं। यह योजना केवल मध्यप्रदेश तक सीमित है और कलेक्टर ऑफिस में ऑफलाइन माध्यम से इसका फॉर्म भरना होता है। कल्याणी विवाह सहायता योजना का फॉर्म भरते वक़्त कई नियम और पात्रता का पालन करना अनिवार्य है, यदि किसी भी नियम म पालन नही होता है तो आवेदन अस्वीकार किया जाता हैं।


मध्यप्रदेश विवाह सहायता योजना में आवेदन करने के ठीक 30 दिनों में आवेदन की स्थिति का पता आवेदिका को लग जाता है। यदि फॉर्म स्वीकार होता है तो कुछ ही दिनों में महिला के बैंक खाते में 2 लाख की राशि भेजी जाती है। यह राशि महिला के जीवनकाल में केवल 1 बार ही मिलती है और इसका इस्तेमाल वह किसी भी तरह से कर सकती हैं। पर यदि महिला का अपने दूसरे पति से भी 7 सालो के भीतर तलाक होता है तो महिला को 2 लाख रुपए सरकार को वापस करने होंगे।


इसप्रकार से सभी नियमों का पालन करते हुए और सही तरह से फॉर्म भरके योजना का लाभ उठाया जा सकता है। यदि आप एक विधवा महिला है जिनकी आयु 18 साल से अधिक है और मध्यप्रदेश की मूल निवासी है तो आज ही अपने जिला कलेक्टर कार्यालय में जाकर मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का फॉर्म भरे और दूसरी शादी के ठीक 1 साल के भीतर योजना का लाभ पाए।

अक्सर पूछे जानेवाले कुछ सवाल - जवाब

1) मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना क्या है?

यह मध्यप्रदेश की योजना है जिसमें 18 साल से अधिक वर्ष की विधवा महिलाओं को दूसरी शादी करने पर 2 लाख रूपए दिए जाते हैं। साथ ही पूरे जीवन भर के लिए हर महीने 300₹ का पेंशन भी देती है। यह राशि सीधा महिला के बैंक खाते में भेजी जाती है।

2) कल्याणी विवाह सहायता योजना के माध्यम से कितनी राशि मिलती है?

योजना के माध्यम से पात्र कल्याणी को 2 लाख रुपये की राशि मिलती है, जो सीधा बैंक खाते में भेजे जाते है। साथ ही हर महीने का 300₹ पेंशन भी बैंक खाते में भेजा जाता है।

3) विवाह सहायता योजना की पात्रता क्या है?

योजना की पात्रता केवल यही है कि महिला विधवा हो और दूसरी शादी कर रही हो, साथ ही जिसके साथ महिला की शादी हो रही है, वह या तो कुंवारा, विधुर या तलाकशुदा हो। इसके अलावा महिला सरकारी नौकरी न करती हो और किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ना ले रही हो।

4) सरकारी योजना कल्याणी विवाह सहायता में लगनेवाले दस्तावेज कौनसे है?

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवेदक की 9 अंकों की समग्र आईडी, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाणपत्र, महिला के लिए 3 घोषणापत्र और पुरूष के लिए 1 घोषणा पत्र और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आदि दस्तावेज आवश्यक है।

5) कल्याणी विवाह सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है?

योजना में फ़िलहाल ऑनलाइन आवेदन करने की कोई प्रक्रिया नही है, पर मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की सारी जानकारी और ऑफलाइन फॉर्म इस वेबसाइट पर उपलब्ध है - https://socialjustice.mp.gov.in/schemes/view/YXNxYWJLMkNDcHVrTFhqQkQzMTBKUT09

6) मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का स्टेटस कैसे चेक करना है?

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना स्टेटस चेक करने के लिए आपको फॉर्म सबमिट करते समय जो ‘पावती’ दी गई थी वो ले जाके, संबंधित कार्यालय में दिखाना है, जिसके बाद फॉर्म के स्टेटस का पता चलेगा।

7) योजना से जुड़ी pdf कहाँसे प्राप्त होगी?

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का GR, योजना के जुड़ी सभी जानकारी जैसे दस्तावेज, पात्रता, और आवेदन की प्रक्रिया सबकुक pdf फाइल्स में इस वेबसाइट पर https://socialjustice.mp.gov.in/schemes/view/YXNxYWJLMkNDcHVrTFhqQkQzMTBKUT09 मौजूद है। आप यहाँसे फॉर्म प्राप्त कर सकते है।

8) विवाह सहायता योजना के लिए हेल्पलाइन कौनसा है?

विवाह सहायता योजना में आवेदन कड़ते समय यदि कोई समस्या आती है तो 07552556916 इस हेल्पलाइन नंबर से मदद प्राप्त कर सकते है। या फिर सामाजिक न्याय एवम निशक्तजन कल्याण कार्यालय से सहायता प्राप्त कर सकते है, यह मध्यप्रदेश के हर जिले में मौजूद हैं।

9) मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना क्या हर राज्य में लागू है?

नही! 2 लाख रूपयों की आर्थिक सहायता देनेवाली मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना केवल मध्यप्रदेश में ही मौजूद है। विधवा विवाह से जुड़ी योजना राजस्थान में भी है जिसमें भी आर्थिक सहायता दी जाती है।

10) मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की अधिकारिक वेबसाइट कौनसी है?

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की जानकारी प्राप्त करने के लिए https://socialjustice.mp.gov.in/ यह अधिकारिक वेबसाइट है। यहासे योजना से जुड़े सभी फॉर्म डाऊनलोड कर सकते हैं।