परिचय
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024: SC/ST/OBC/ अल्पसंख्यक और दिव्यांग वर्ग के जो बेरोजगार युवा अपना खुदका बिजनेस शुरू करके स्वरोजगार के साथ अन्य लोगों के लिए रोजगार निर्माण करना चाहते हैं,उन्हें झारखंड राज्य सरकार मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कम से कम ब्याज दर पर लोन दे रही हैं। इस के साथ ही सरकार लोन पर 40% की सब्सिडी भी दे रही हैं। युवाओं को खुदका व्यवसाय/ उद्योग शुरू करने का और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका झारखंड सरकार इस योजना तहत दे रही हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग का विकास करना,बेरोजगारी दूर करना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना ही इस योजना का उद्देश्य हैं।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना |
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2020- 2021 से झारखंड में शुरू की गई हैं। इस योजना के तहत बिजनेस मॉडल के हिसाब से 50,000 रूपये से लेके 25,00,000 रूपये तक का लोन दिया जाएगा। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों विभागों में चलाई जा रही हैं। इस योजना के तहत लोन पाने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 के तहत जरूर आवेदन करें। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना फॉर्म प्रक्रिया क्या हैं? मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 के लिए लगनेवाले दस्तावेज और Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana से जुड़ी अन्य जानकारी इस पोस्ट के जरिए दी जा रही हैं।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Overview
झारखंड मुख्यमंत्री सृजन योजना क्या है?
झारखंड राज्य सरकार ने कोविड-19 के बाद राज्य में वापस आए गरीब बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की हैं। यह योजना एक लोन योजना हैं,जिनकी हेल्प से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब युवा अपना खुदका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह योजना खास कर SC/ST/BC/ अल्पसंख्यक और दिव्यांग वर्ग के युवाओं के लिए बनाई गई हैं। इस योजना से युवा उद्द्योजक 50 हजार से 25 लाख का लोन एक दम कम ब्याज पर ले सकते हैं। इस लोन योजना का ब्याज दर सिर्फ 6% हैं जो बाकी सामान्य ब्याज दरों से बहुत कम रहने वाला हैं।
राज्य में युवा काबिल होने के बाद भी गरीब परिस्थिती की वजह से विकास नहीं कर पाते हैं। Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana की इस पहल से राज्य में रोजगार भी निर्माण होंगे और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग का आर्थिक विकास भी होगा। इस योजना का उद्देश्य ही स्वरोजगार को बढ़ावा देना हैं। इस के साथ ही जो युवा दिव्यांग वर्ग से आते हैं जिन्हे रोजगार का मौका नहीं मिलता और वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ऐसे युवाओं के लिए भी इस योजना के तहत लोन दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से मिलने वाले लाभ
झारखंड राज्य के ग्रामीण और शहरी विभागों में चलाई जा रही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 के तहत झारखंड राज्य सरकार युवा बेरोजगारों को आगे दिए गए लाभ दे रही हैं।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत SC/ST/BC/ अल्पसंख्यक, पिछड़े और दिव्यांग वर्ग के युवाओं को रोजगार की संधी मिलेगी।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 हजार रूपये का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। यह लोन 25 लाख तक दिया जा सकता हैं।
यह लोन सिर्फ हर साल 6% ब्याज दर पर झारखंड के युवाओं को उपलब्ध कराया जा सकता हैं।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना Jharkhand के तहत लिए हुए लोन पर पर झारखंड सरकार 40% की सब्सिडी भी देगी।
जैसे 50,000 रूपये के लोन पर 20,000 रूपये सरकार सब्सिडी देगी।
इस योजना की मदत से गरीब युवाओं की बेरोजगारी दूर होगी। राज्य में बाकी बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी।
इस योजना के तहत उद्योग और व्यापार शुरू करने के लिए लोन के तौर पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना फॉर्म प्रक्रिया
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना Jharkhand का लाभ लेने के लिए और बिजनेस लोन उठाना ने लिए सब से पहले योजना का फॉर्म भरना जरूरी हैं। इस योजना के फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके दिए गए हैं। सब से पहले मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जा सकता हैं यह जान लेते हैं।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना फॉर्म ऑनलाइन प्रोसेस
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand online apply करने के लिए सबसे पहले इस योजना की सरकारी वेबसाइट cmegp.jharkhand.gov.in पर जाएं।
या फिर https://cmegp.jharkhand.gov.in/index.php/WebSetup/StateSponserd यह योजना पोर्टल की डायरेक्ट लिंक हैं।
इस पोर्टल को ओपन करके होम पेज पर दिए गए साइड बार में Apply Online ऑप्शन पर जाएं वहां आपको Registration का ऑप्शन दिखेगा।
Registration पर क्लिक करने पर अनुसूचित जनजाति (ST) , अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC), दिव्यांगजन (PWD), अल्पसंख्यक के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए अपना आधार कार्ड नंबर, नाम, जेंडर, कैटेगरी,जन्म तिथि, जिला, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें। (अपना नाम बैंक अकाउंट पासबुक और आधार कार्ड पर जैसा हैं वैसा ही दर्ज करना हैं)
इसके बाद डिक्लेरेशन बॉक्स को सिलेक्ट करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।
अब आपको लोगों Registration ऑप्शन के नीचे दिए गए Beneficiaries Login/ Print Application ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर से login करना हैं।
Login के वक्त मांगे गए Password की जगह पर आपको अपने 8 डिजिट वाले आधार कार्ड नंबर को दर्ज करना हैं।
Login के बाद मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना फॉर्म आएगा। उसमे पूछी गए पर्सनल डिटेल्स, बिजनेस के डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स दर्ज करें। अपने साथ गारंटर को डिटेल्स और फोटो अपलोड करें।
सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना फोटो, सिग्नीचर और स्व- घोषणा पत्र को पोर्टल पर स्कैन करके अपलोड करें। सभी जानकारी जांच करके के बाद फॉर्म को सबमिट करें।
नोट - मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 registration करते वक्त या फॉर्म में पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई और मुस्लिम कास्ट के आवेदकों को कैटेगरी सिलेक्ट करते समय अल्पसंख्यक (Minority) ऑप्शन को सिलेक्ट करना हैं।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 के लिए लगनेवाले दस्तावेज
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोन लेने के लिए राज्य के कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना दस्तावेजो कि सूची
झारखंड राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र
झारखंड सरकार का आय प्रमाण पत्र
आवेदक का जाती प्रमाण पत्र (झारखंड)
झारखंड के बैंक का बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
आधार कार्ड और पैन कार्ड
उद्योग प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
स्टैम्प पेपर पर स्व घोषणा पत्र
योजना के प्रस्ताव की प्रत (50000 रूपये के लोन के लिए)
Due diligence report (10 लाख के लोन के लिए)
ग्यारेंटर का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड
ग्यारेंटर का पेमेंट रिसिप्ट और IT रिटर्न
यह कुछ 12 दस्तावेजो के माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का फॉर्म भरने में आपको कोई परेशानी नही होगी।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एक व्यवसाय लोन योजना हैं जो अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), अल्पसंख्यक, PWD और पिछड़ा वर्ग (BC) के बेरोजगार युवाओं के लिए झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इस योजना का उद्देश्य इन युवाओं के स्वरोजगार को उद्योग को बढ़ावा देना और गरीब वर्ग का विकास करना हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना Jharkhand के तहत युवाओं को खुदका व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 से 2500000 रूपये का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही लोन पर 40% सब्सिडी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की झारखंड की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 के तहत आवेदन कर झारखंड में अपना नया बिजनेस शुरू करें और खुद के साथ अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर दे।
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